लाहौर: लाहौर हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह पाकिस्तानी नागरिकता और अपने वीजा की अवधि बढ़ाने का अनुरोध करने वाली भारतीय महिला की अर्जी पर तीन दिन के भीतर निर्णय करे. यह महिला यहां सिखों के बैसाखी महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए आयी थी लेकिन उसने यहां एक स्थानीय युवक से विवाह करने के बाद इस्लाम धर्म अपना लिया. पंजाब के होशियारपुर जिला निवासी मनोहर लाल की पुत्री किरण बाला ( आमना बीबी ) बैसाखी महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए गत 12 अप्रैल को एक विशेष ट्रेन से लाहौर आयी थी.
महिला ने यहां की अपनी यात्रा के दौरान इस्लाम अपना लिया और लाहौर के हिंगरवाल निवासी एक व्यक्ति से गत 16 अप्रैल को निकाह कर लिया. एक अदालत के अधिकारी ने सुनवायी के बाद बताया कि , ‘‘ लाहौर लाहौर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जवादुल हसन ने गृह मंत्रालय को आमना बीबी ( किरण बाला ) की अर्जी पर आगामी सोमवार तक निर्णय करने के लिए कहा जिसमें उसने पाकिस्तानी नागरिकता और अपने वीजा की अविध बढ़ाने का अनुरोध किया है. ’’ उन्होंने कहा कि भारतीय महिला ने लाहौर हाईकोर्ट में अपनी अर्जी अधिवक्ता इजाज अहमद के जरिये दायर की है.
मैं यहां पर अपने पति के साथ बहुत खुश हूं और वापस नहीं जाना चाहती. मैंने इस्लाम अपना लिया है और मेरा नया नाम आमना है. ’’ उसने कहा,‘‘ एक पाकिस्तानी व्यक्ति से विवाह करने के बाद मैं पाकिस्तानी नागरिकता कानून 1951 की धारा 10 (2) के तहत नागरिकता प्राप्त करने की हकदार हूं. ’’ महिला ने इसके साथ ही अदालत से अनुरोध किया कि वह गृह मंत्रालय को उसका वीजा बढ़ाने का निर्देश दे ताकि वह पाकिस्तान में अपने पति के साथ रह सके.
पाकिस्तान और भारत के बीच तब कड़वाहट उत्पन्न हो गई जब भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह बैसाखी महोत्सव का इस्तेमाल भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को ‘खालिस्तान’ मुद्दे पर भड़काने के लिए कर रहा है. पाकिस्तान ने इस आरोप को खारिज किया है. पहले सऊदी अरब में काम करने वाले आजम ने अदालत परिसर में संवाददाताओं से कहा कि वह किरण बाला से निकाह करने के लिए देश लौटा है. उसने कहा, ‘‘ हम फेसबुक के जरिये मित्र बने और हमने निकाह करने का निर्णय किया. ’’
Source:-Zeenews
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महिला ने यहां की अपनी यात्रा के दौरान इस्लाम अपना लिया और लाहौर के हिंगरवाल निवासी एक व्यक्ति से गत 16 अप्रैल को निकाह कर लिया. एक अदालत के अधिकारी ने सुनवायी के बाद बताया कि , ‘‘ लाहौर लाहौर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जवादुल हसन ने गृह मंत्रालय को आमना बीबी ( किरण बाला ) की अर्जी पर आगामी सोमवार तक निर्णय करने के लिए कहा जिसमें उसने पाकिस्तानी नागरिकता और अपने वीजा की अविध बढ़ाने का अनुरोध किया है. ’’ उन्होंने कहा कि भारतीय महिला ने लाहौर हाईकोर्ट में अपनी अर्जी अधिवक्ता इजाज अहमद के जरिये दायर की है.
मैं यहां पर अपने पति के साथ बहुत खुश हूं और वापस नहीं जाना चाहती. मैंने इस्लाम अपना लिया है और मेरा नया नाम आमना है. ’’ उसने कहा,‘‘ एक पाकिस्तानी व्यक्ति से विवाह करने के बाद मैं पाकिस्तानी नागरिकता कानून 1951 की धारा 10 (2) के तहत नागरिकता प्राप्त करने की हकदार हूं. ’’ महिला ने इसके साथ ही अदालत से अनुरोध किया कि वह गृह मंत्रालय को उसका वीजा बढ़ाने का निर्देश दे ताकि वह पाकिस्तान में अपने पति के साथ रह सके.
पाकिस्तान और भारत के बीच तब कड़वाहट उत्पन्न हो गई जब भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह बैसाखी महोत्सव का इस्तेमाल भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को ‘खालिस्तान’ मुद्दे पर भड़काने के लिए कर रहा है. पाकिस्तान ने इस आरोप को खारिज किया है. पहले सऊदी अरब में काम करने वाले आजम ने अदालत परिसर में संवाददाताओं से कहा कि वह किरण बाला से निकाह करने के लिए देश लौटा है. उसने कहा, ‘‘ हम फेसबुक के जरिये मित्र बने और हमने निकाह करने का निर्णय किया. ’’
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